जेपी समूह ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए 150 करोड़ रूपए

Friday, Dec 15, 2017 - 04:15 PM (IST)

नई दिल्लीः रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन करते हुए कल कोर्ट रजिस्ट्री में 150 करोड़ रूपए जमा कराए। कोर्ट ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी को निर्देश दिया था।

कंपनी ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के समक्ष एक याचिका भी दायर की और शेष 125 करोड़ रूपए की राशि जमा कराने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। राशि जमा कराने की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होगी। पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। कोर्ट ने 22 दिसंबर को कंपनी द्वारा सौंपा गया 275 करोड़ रूपए का डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार किया था और उसे 14 दिसंबर तक 150 करोड़ रूपए तथा 31 दिसंबर तक 125 करोड़ रूपए जमा कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कंपनी के 13 निदेशकों को अपनी निजी संपत्ति बेचने से भी रोक दिया था।   

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