राहत: FY20 का ITR भरने से चूक गए हैं तो घबराएं नहीं, 31 मई तक भर सकते हैं रिटर्न

Saturday, May 01, 2021 - 06:25 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने 1 मई को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने या संशोधन करने समेत कई इनकम टैक्स कंप्लॉयंसेज के डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। पहले यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने जानकारी दी कि इसे लेकर कई स्टेकहोल्डर्स ने सिफारिश की थी। सीबीडीटी द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते प्रतिकूल स्थितियों और कई टैक्सपेयर्स व टैक्स कंसल्टेंट समेत अन्य स्टेकहोल्डर्स द्वारा किए गए अनुरोध के चलते यह फैसला लिया गया है।

CBDT ने इनकी बढ़ाई डेडलाइन
सीबीडीटी ने कहा कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा चार के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल करने, उपधारा पांच के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दिया गया है। इसी तरह अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न अब नोटिस में दिए गए समय या 31 मई 2021 तक दाखिल किया जा सकेगा। विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियां दर्ज करने और आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने की तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। 

नानगिया एंड सीओ एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा आयकरदाताओं को दी गई छूट से उन्हें काफी राहत मिलेगी, हालांकि यदि अगले दो हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार को इन समयसीमाओं को आगे और बढ़ाना होगा। 

jyoti choudhary

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