ITR में नोटबंदी के दौरान जमा राशि का ब्योरा लेगा आईटी डिपार्टमेंट

Friday, Mar 31, 2017 - 10:50 AM (IST)

नई दिल्लीः नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में टैक्स अधिकारी आयकर दाताओं से उनके द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा कराई गए पैसे का ब्योरा मांगेंगे। एसेसमेंट इयर 2017-18 के नए आईटीआर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अब तक जिन्होंनें अपनी इनकम छुपाई थी लेकिन नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की बड़ी मात्रा में कैश जमा कराया है उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

आईटीआर फॉर्म में बनाया गया है एक नया कॉलम 
अधिकारियों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों ने आईटीआर फॉर्म में एक नया कॉलम बनाया है। इसमें किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा पिछले साल 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान जमा कराई गई राशि का ब्योरा देने को कहा जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिया कि यह नया कॉलम वेतनभोगियों के लिए सबसे सुगम फार्म आईटीआर-एक या सहज में भी जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को नोटबंदी की अवधि के दौरान आपरेशन स्वच्छ धन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेहिसाबी धन का ब्योरा देने का समुचित अवसर दिया है। इस नए कॉलम को शामिल करने का मकसद किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि का ब्योरा लेना है और इसमें कोई लिमिट नहीं है।

आधार नंबर देना होगा अनिवार्य
उन्होंने कहा कि नए आईटीआर में टैक्स पेयर्स को अपना आधार नंबर बताने का कॉलम जारी रहेगा। इस बार में यह वैकल्पिक नहीं बल्कि मेंडेटरी होगा। आधार के जरिए आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन जारी रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अब तक आपके लिए पैन कार्ड ही जरूरी होता था, लेकिन अब आधार कार्ड भी इसके लिए अनिवार्य होगा।

6 करोड़ लोग दाखिल करते हैं इन्कम टैक्स रिटर्न 
वर्तमान में स्थायी खाता संख्या (पैन) रखने वाले 29 करोड़ लोगों में से केवल 6 करोड़ ही इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं। रिटर्न फार्म भरते समय करदाता को अपना पैन, आधार नंबर, व्यक्तिगत सूचना और जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उसके द्वारा भरे गए टैक्स, टी.डी.एस. की जानकारी स्वत: ही उसमें आ जाएगी। 1 जुलाई के बाद से टैक्स पेयर्स के लिए आधार नंबर अथवा आधार नंबर के लिए आवेदन किया गया है उसकी जानकारी देनी जरूरी है। 

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