IRCTC ने भेज दिया गलत SMS, अब देगा मुआवजा

punjabkesari.in Friday, Nov 24, 2017 - 09:35 AM (IST)

नई दिल्लीः इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आई.आर.सी.टी.सी.) की तरफ  से ग्राहक को एक गलत मैसेज (एस.एम.एस.) भेज दिया गया और इस वजह से अब आई.आर.सी.टी.सी. पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

क्या है मामला
इलाहाबाद निवासी विजय प्रताप सिंह को 29 मई को अपने बेटे अक्षत के साथ इलाहाबाद से दिल्ली आना था। वे दोनों महाबोधि एक्सप्रैस से आने वाले थे जिसके लिए उन्होंने टिकट बुक करवाई थी। उन्हें इससे पहले ही एक एस.एम.एस. मिला जिसमें लिखा था कि महाबोधि एक्सप्रैस को रद्द कर दिया गया है। मैसेज में लिखा गया था कि वे अपना टिकट कैंसिल कर दें अगर उन्हें रिफंड चाहिए। उन्हें आई. आर. सी.टी.सी. ने सिर्फ  एक टिकट के पैसे रिफंड किए क्योंकि दूसरी टिकट तत्काल कोटे में बुक की गई थी। हालांकि ट्रेन रद्द होने की स्थिति में पूरे पैसे मिलने चाहिए। जब उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया तो उसके बाद उन्हें पता चला कि यह एस.एम.एस. उनके पास गलती से आ गया था। उसी दिन महाबोधि एक्सप्रैस इलाहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उनके बेटे को दिल्ली वापस जाना बहुत जरूरी था इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए एक कैब बुक की क्योंकि उस दिन और कोई ट्रेन नहीं थी। इसके बाद विजय प्रताप सिंह ने दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने आई.आर.सी.टी.सी. को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 25,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दे क्योंकि उन्हें शारीरिक और वित्तीय रूप से दिक्कत का सामना करना पड़ा। आई.आर.सी.टी.सी. इस आदेश के खिलाफ  दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रैसल कमीशन में चला गया और कहा कि उपभोक्ता फोरम ने उन्हें कोई नोटिस तक नहीं भेजा। कमीशन के सदस्य अनिल श्रीवास्तव और ओ.पी. गुप्ता ने भी सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम के फैसले को सही ठहराया और माना कि आई.आर.सी.टी.सी. की खराब सेवा के चलते यह हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह माना कि अगर मैसेज गलती से चला गया था तो दोबारा सही मैसेज भेजा जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।


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