निवेशक 5 दिसंबर के बाद भी भौतिक रूप में रख सकेंगे शेयरः सेबी

Saturday, Aug 11, 2018 - 09:43 AM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्पष्ट किया कि उसके नए दिशानिर्देश निवेशकों को पांच दिसंबर के बाद भी शेयरों को भौतिक रूप में रखने से रोक लगाने वाले नहीं हैं। सेबी ने एक बयान जारी कर यह स्पष्टीकरण दिया। इस संबंध में उसे कई कॉल मिली थीं।

बाजार नियामक सेबी ने जुलाई में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हस्तांतरण को अनिवार्य तौर पर डीमैट स्वरूप में करने के निर्देश जारी किए थे। यह नियम पांच दिसंबर से लागू होना है। सेबी ने कहा, ‘‘उसके नए दिशानिर्देश किसी निवेशक को भौतिक रूप में शेयर रखने से नहीं रोकते हैं। निवेशक के पास पांच दिसंबर के बाद भी इसे भौतिक रूप में रखने का विकल्प मौजूद होगा।’’      

Supreet Kaur

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