SEBI ने कहा, निवेशक सिर्फ SCORES पर दर्ज कराएं कंप्लेंट- वर्ना सुनवाई नहीं होगी
punjabkesari.in Wednesday, Aug 12, 2020 - 12:12 PM (IST)
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों से कहा है कि वे अपनी शिकायतें सिर्फ वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली, सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) के जरिये दर्ज कराएं।
शिकायतें सीधे स्कोर्स के जरिये भेजें
सेबी ने मंगलवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा कि सक्षम प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब सूचीबद्ध कंपनियों, पंजीकृत मध्यवर्ती इकाइयों तथा मान्यता बाजार संरचना संस्थानों के खिलाफ सेबी की वेबसाइट या सेबी अधिकारियों की आधिकारिक आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। सेबी ने निवेशकों से कहा कि अब वे अपनी शिकायतें सीधे स्कोर्स के जरिये भेजें।
इससे पहले मार्च, 2018 में सेबी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी निवेशक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उन्हें अपना पंजीकरण स्कोर्स पर कराना होगा। शिकायत के लिए पंजीकरण कराने को निवेशक को आवश्यक जानकारी मसलन नाम, पैन, पता और ई-मेल आईडी उपलब्ध करानी होगी। सेबी ने कहा कि स्कोर्स को अब नौ साल हो गए हैं। मोबाइल ऐप शुरू होने के बाद निवेशकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है।
कई बदलाव किए
बता दें कि बीते कुछ समय से सेबी ने निवेशकों के हितों को लेकर कई बदलाव किए हैं। हाल ही में सेबी ने लिस्टेड कंपनियों से कहा है कि वे कोविड-19 की वजह से पड़े प्रभाव के बारे में निवेशकों और हितधारकों को सही समय पर जानकारी दें। इतना ही नहीं, सेबी की ओर से कई कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से सेबी ने ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट (जीडीआर) जारी करने में धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को लेकर मार्स साफ्टवेयर इंटरनेशनल लि. (एमएसआईएल) और तीन लोगों पर कुल 11.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।