मैडीक्लेम देने में आनाकानी करने पर इंश्योरैंस कंपनी देगी 2.06 लाख

Saturday, Jul 13, 2019 - 12:38 PM (IST)

कुरुक्षेत्रः उपभोक्ता फोरम ने मैडीक्लेम देने में आनाकानी करने वाली इंश्योरैंस कम्पनी को पीड़ित के अस्पताल के पूरे खर्च 1 लाख 96 हजार रुपए सहित 10,000 रुपए नुक्सान भरपाई के देने का आदेश दिया। 

क्या है मामला 
टिब्बा फार्म पिहोवा निवासी 56 वर्षीय इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उसने स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरैंस कम्पनी लिमिटेड सैक्टर-7 स्थित कार्यालय से कैशलैस इंश्योरैंस पॉलिसी ली थी। जब पॉलिसी ली उस समय उसकी उम्र 55 साल थी। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। कम्पनी की ओर से मैडीकल जांच करवाई गई थी। इसके बाद पॉलिसी के तहत तय राशि वह जमा करवाता रहा। सालभर बीतने पर अचानक वह बीमार पड़ गया। चिकित्सक की सलाह पर उसका कोलंबिया एशिया अस्पताल पटियाला में चैकअप कराया तो वहां धमनियों की बीमारी और हाइपरटैंशन के संकेत मिले। वहां टैस्टों के 6,000 रुपए का भुगतान किया। 

शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में उक्त कम्पनी के एजैंट ने इलाज व टैस्ट सहित पूरा खर्च मैडीक्लेम में दिलाने का आश्वासन दिया। इंश्योरैंस कम्पनी की सूची में शामिल पटियाला के अस्पताल में वह 9 दिन दाखिल रहा। वहां ऑप्रेशन से लेकर अन्य ट्रीटमैंट हुआ। अस्पताल की ओर से 1 लाख 65 हजार का बिल बनाया गया। साथ ही 25 हजार दवाओं पर खर्चा हुआ। इंश्योरैंस कम्पनी के अधिकारी उक्त बीमारियां इंश्योरैंस पॉलिसी लेने से पहले की बताकर क्लेम देने में आनाकानी करने लगे। इस संबंंध में कई माह इंश्योरैंस कम्पनी के चक्कर लगाए। परेशान होकर उसने जिला उपभोक्ता फोरम से गुहार लगाई थी।

यह कहा फोरम ने 
मामले में दोनों पक्षों के साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपभोक्ता फोरम की अध्यक्षा नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा और नीलम ने इंश्योरैंस कम्पनी को पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल व दवा खर्च सहित कुल 1 लाख 96 हजार रुपए देने के निर्देश दिए। 45 दिन तक उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इंश्योरैंस कम्पनी को शिकायतकर्ता को देरी पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता को दस हजार रुपए नुक्सान भरपाई के भी कम्पनी देगी।

jyoti choudhary

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