GST: महंगे होंगे होटल और प्राइवेट लॉटरी पर लगेगा 28% टैक्स

Sunday, Jun 18, 2017 - 07:05 PM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) एक जुलाई से ही लागू होगा। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। 

जेतली ने कहा कि ई-वे बिल पर तैयारी के लिए 4-5 महीने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉटरी के बारे में फैसला हो गया है। सीधे राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर कर की दर 18 प्रतिशत तय की गई है। जी.एस.टी. परिषद् की अगली बैठक 30 जून को होगी।

महंगे होटल रूम पर 18% टैक्स
7500 रुपए से ज्यादा महंगे होटल कमरों पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा।, जबकि 2500 रुपए से 7500 रुपए तक की रेंज में आने वाले होटल के कमरों पर 18 प्रतिशत टैक्स रखा गया है। शिपिंग पर इनपुट क्रेडिट के साथ 5 प्रतिशत आईजीएसटी वसूला जाएगा। निगेटिव लिस्‍ट ऑफ कंपोजिट में 3 प्रोडक्‍ट्स रखे गए हैं। इसमें आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको शामिल है।

इन 5 नियमों को मिली मंजूरी
जेतली ने कहा कि जी.एस.टी. काऊंसिल की मीटिंग में 6 मुद्दों पर चर्चा हुई और 5 नियमों को मंजूरी दी गई। इनमें एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, एसेसमेंट, एंटी-प्रोफिटियरिंग और फंड सेटलमेंट शामिल हैं। 

इन चीजों पर टैक्‍स घटा था  
- इंसुलिन : 12% से घटाकर 5% 
- स्‍कूल बैग्‍स : 28% से घटाकर 18%  
- एक्‍सरसाइज बुक्‍स : 18% से घटाकर 12% 
- कम्प्‍यूटर प्रिंटर : 28% से घटाकर 18% 
- अगरबत्‍ती : 12% से घटाकर 5% 
- काजू : 12% घटाकर 5% 
- डेंटल वैक्‍स : 28% से घटाकर 8% 
- प्‍लास्टिक बीड्स : 28% से घटाकर 18%
- प्‍लास्टिक टर्पोलिन : 28% से घटाकर 18% 
- कलरिंग बुक्‍स : 12% से घटकर 0 
- प्री-कॉस्‍ट कंक्रीट पाइप्‍स : 28% से घटाकर 18%
- कटलरी : 18% से घटकर 12% 
- ट्रैक्‍टर कंपोनेंट्स : 28% से घटाकर 18% 
- डिब्बा बंद फूड आइटम्‍स : 18% से घटाकर 12% 

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