4जी उपकरणों के आयात पर लगेगा सीमा शुल्क, फर्में होगी प्रभावित

Wednesday, Jun 14, 2017 - 04:48 PM (IST)

नई दिल्लीः किसी मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाता द्वारा 4जी दूरसंचार उपकरणों के आयात पर 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगेगा जिससे इस नयी प्रौद्योगिकी में निवेश करने वाली फर्में प्रभावित हो सकती हैं। इस तरह के उपकरणों के लिए आयात शुल्क पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि क्या ये वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी समझौते आई.टी.ए. के तहत आते हैं या नहीं। इस समझौते में अनेक आई.टी. व दूरसंचार उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रावधानों के तहत मूल सीमा शुल्क से छूट मिलती है।

केंद्रीय उत्पाद कर व सीमा शुल्क बोर्ड सी.बी.ई.सी. ने अपने फील्ड कार्यालयों से कहा है कि 4जी उपकरण आयात पर मूल सीमा शुल्क लगेगा और आकलन आदेश इसी के अनुसार पारित किए जाएं। अधिकारियों ने कहा फील्ड अधिकारियों को कुछ संशय था। हमने उनसे कहा है कि इस तरह के आयात पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क व अतिरिक्त शुल्क व उपकर लगेगा हालांकि 2जी व 3जी सेल्यूलर उपकरण पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है लेकिन उन पर 12.75 प्रतिशत का प्रतिपूरक शुल्क लगता है।

अधिकारियों ने कहा कि फील्ड कार्यालयों द्वारा जारी अस्थाई आकलन आदेशों में बदलाव किया जाएगा और इस तरह के सभी आयात पर सीमा शुल्क लगेगा उल्लेखनीय है कि देश में दूरसंचार कंपनियां 4जी प्रौद्योगिकी वाले नेटवर्क का कार्यान्वयन जोर शोर से कर रही हैं। शुल्क दरों में कमी डेटा स्पीड बढऩे के बीच मोबाइल डेटा की मांग लगातार बढ़ी है।
 

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