जब Property के दस्तावेज हो जाएं गुम तो तुरंत उठाएं ये कदम

Saturday, May 27, 2017 - 11:10 AM (IST)

नई दिल्लीः सम्पत्ति से जुड़े दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनका खो जाना या कहीं रख कर भूल जाना एक गंभीर मसला है जिसे किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कदम उठाना आवश्यक होता है। कई बार लोग स्वयं दस्तावेज गुम कर बैठते हैं तो ऐसा भी होता है कि होम लोन के लिए बैंक में जमा करवाए कागजात गुम हो जाते हैं। इसकी वजह बैंक या उन्हें संभालने वालों की लापरवाही हो सकती है।

गुम कागजात वाली सम्पत्ति को बेचना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि, सम्पत्ति के कागजात खो जाने के बाद भी दोबारा बनवाए जा सकते हैं। बस खोए हुए कागजात की एफ.आई.आर. कराकर इसे दोबारा से बनवाने के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होता है। याद रखें कि डुप्लीकेट कागजात बनवाने के लिए शुल्क भी अदा करना पड़ता है।

सबसे पहले FIR दर्ज कराएं 
कागजात खो जाने का पता चलने के बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस में इस बाबत रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। इस संबंध में एफ.आई.आर. सम्पत्ति के मालिक ही दर्ज करवाएं और कागजात खो जाने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं। इसकी एक प्रति संभाल कर अपने पास रखें क्योंकि संपत्ति बेचते वक्त खरीदार इसकी भी मांग कर सकता है।

विज्ञापन छपवाएं
कागजात खो जाने का विज्ञापन भी अखबार में जरूर दें ताकि वे किसी व्यक्ति को मिलें तो वह आपको वापस लौटा सके। अंग्रेजी व हिन्दी अखबार के अलावा अपने इलाके की स्थानीय भाषाई अखबार में भी विज्ञापन दें।

यदि कागजात फ्लैट के हों
यदि गुम हुए सम्पत्ति के कागजात आपके फ्लैट के हैं तो एफ.आई.आर. के आधार पर आप सोसायटी से शेयर सर्टीफिकेट की मांग कर सकते हैं। इसके लिए रैजिडैंट वैल्फेयर सोसायटी एक बैठक बुला कर इस बारे में मंत्रणा करती है और सम्पत्ति के कागजात गुम होने की जांच करती है। संतुष्ट होने के बाद एफ.आई.आर. को साक्ष्य मानते हुए सोसायटी शेयर सर्टीफिकेट जारी कर देती है। इसके साथ ही बेहतर होगा कि एन.ओ.सी. यानी ‘नो-ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट’ की भी मांग करें।

नोटरी के पास रजिस्ट्रेशन 
अगला कदम होगा कि स्टैम्प पेपर पर कागजात खो जाने के संबंध में एफिडेविट यानी हलफनामा दिया जाए और इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होगा। इसके लिए एफ.आई.आर. नम्बर और विज्ञापन में दी गई सूचना भी स्पष्ट रूप से लिख दें। इन दस्तावेजों को नोटरी के पास ले जाकर रजिस्टर्ड कराएं ताकि एफिडेविट कानूनी रूप से वैध हो जाए।

डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करें
डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करने के लिए एफ.आई.आर., विज्ञापन, शेयर सर्टीफिकेट और नोटरी द्वारा रजिस्टर्ड एफिडेविट की प्रतियों को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाएं। प्रॉपर्टी के वैध कागजातों के लिए शुल्क के रूप में पैसे भी अदा करने पड़ते हैं। अगर आपके कागजात बैंक की गलती से खोए हैं तो आप हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं। आपके दस्तावेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक पर होती है और उनकी लापरवाही के लिए उन पर जुर्माना भी हो सकता है। इस सारी प्रक्रिया के बाद आपको दस्तावेजों की डुप्लीकेट कापी जारी कर दी जाती है। 
 

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