पैसे जमां करवाने जा रहे है तो हो जाएं सावधान, बैंक नहीं लेगा ये नोट

punjabkesari.in Tuesday, Aug 29, 2017 - 05:18 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहै है तो ये खबर आपके लिए जरुरी हो सकती है। नकली  नोटों के अलावा आपके असली नोट लेने से भी बैंक मना कर सकते हैं। ज्यादातर बैंकों में नकली नोटों को लेने से इंकार किया जाता हैं, पर अब बैंक द्वारा पुराने, फटे हुए और अन्य तरह के नोटों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने तीन जुलाई 2017 को मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसमें नोटों और सिक्कों को बदलवाने के बारे में गाइडलाइन दी गई हैं।

जनता के लाभ और सहूलियत के लिए नोट बदलने की सुविधा देने की दृष्टि से बैंकों की सभी शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 2(ज) के अंतर्गत कटे-फटे दोषपूर्ण/ बैंक नोटों की मुफ्त बदली के अधिकार दिए गए हैं।

राजनैतिक नारा या संदेश आदि लिखे हुए नोट
यदि किसी नोट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई नारा अथवा राजनीतिक प्रकृति का संदेश लिखा हो तो यह कानून तौर पर मान्य मुद्रा नहीं रह जाती।

कटे हुए नोट
यदि एक्सचेंज रेट पाने के लिए जानबूझकर काटे गए अथवा बेईमानी से फेर-बदल किए नोट दिए जाते हैं तो निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे नोटों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कार्य जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि ऐसे नोटों को जिस प्रकार से काटा/विरूपित किया जाता है।
PunjabKesari
बिल्कुल खस्ताहाल, जले, टुकड़े-टुकड़े, चिपके हुए नोट
ऐसे नोट जो बहुत ही खस्ताहाल हों या बुरी तरह से जल गए हों, टुकड़े-टुकड़े हो गए हों अथवा आपस में बुरी तरह से चिपक गए हों और इस वजह से वे अब सामान्यतया उठाने-रखने लायक न रह गए हों तो बैंक शाखाओं में ऐसे नोट नहीं बदले जाएंगे।

पहले बदले जा सकते थे ये नोट 
'गंदा नोट' उस नोट को माना जाता है जो सामान्य रूप से बहुत अधिक इस्तेमाल किए जाने के कारण गंदा हो गया हो। उस नोट को भी गंदा नोट माना जाता है जिसे दो टुकड़ों को चिपकाकर बनाया गया हो जिसमें प्रस्तुत नोट के दोनों टुकड़े एक ही नोट के हैं और नोट में सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हैं।

ऐसे नोटों को अगर सरकारी देनदारी चुकता करने के लिए या बैंक के काउन्टरों पर अपने खातों में जमा करने के लिए लाए जाएं तो ये स्वीकार किए जाएंगे। 'विरूपित नोट' उसे कहते हैं जिसका एक हिस्सा गायब हो अथवा जिसे दो टुकड़ों से अधिक टुकड़ों से बनाया गया हो। विरूपित नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News