अगर नहीं किया ये काम तो आपका बैंक खाता हो सकता है ब्लॉक

Wednesday, Apr 12, 2017 - 01:36 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्‍टीट्यूशन में अकाऊंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्‍टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर देना होगा। इसके अलावा आपको फॉरेन अकाऊंट टैक्‍स कंप्लायंस एक्‍ट (एफ.ए.टी.सी.ए.) को मानने के लिए सेल्‍फ सर्टिफिकेशन भी देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाऊंट ब्‍लॉक कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी है।

अगर खाताधारक ये डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में नाकामयाब रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफ.ए.टी.सी.ए. नियमों के दायरे में आते हैं।

भारत अमरीका के बीच हुआ था एग्रीमेंट
जुलाई 2015 में भारत और अमरीका ने एफ.ए.टी.सी.ए. पर दस्तखत किए। यह अमरीका का नया कानून है जिसके लक्ष्य दोनों देशों के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है ताकि टैक्स चोरों के बारे में जानकारी सांझा की जा सके। इसी आलोक में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से खाताधारकों से स्व-अभिप्रमाणन प्राप्त करने को कहा गया है ताकि 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले खातों को नियमों के दायरे में लाया जा सके।

कर विभाग के निर्देश में कहा गया है, 'खाताधारकों को बता दिया जाना चाहिए कि 30 अप्रैल 2017 तक सेल्फ सर्टिफिकेशन मुहैया नहीं कराया गया तो खाते बंद कर दिए जाएंगे। यानी, ऐसे खातों से लेनदेन पर पाबंदी लग जाएगी।' टैक्स ऑफिसरों ने कहा कि खातों में बैंक, इंश्योरेंस, शेयर आदि शामिल हैं। खाताधारकों को अपना आधार नंबर भी बताना होगा।
 

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