जे.पी. इन्फ्राटैक को दिवालिया घोषित करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IDBI bank

Tuesday, Sep 05, 2017 - 07:16 PM (IST)

नई दिल्ली: जे.पी. इन्फ्राटैक को दिवालिया घोषित करने (इंसॉल्वैंसी) की प्रक्रिया पर रोक के उच्चतम न्यायालय के कल के आदेश में संशोधन को लेकर आई.डी.बी.आई. बैंक ने आज शीर्ष अदालत का रुख किया।  आई.डी.बी.आई. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूॢत अमिताभ राय और न्यायमूॢत ए.एम. खानविलकर की पीठ के समक्ष दलील दी कि शीर्ष अदालत के कल के स्थगनादेश से कम्पनी जे.पी. इंफ्राटैक एक बार फिर से इसके प्रोमोटरों के हाथों में चल गई है।

सिंघवी ने पीठ से अपने आदेश में संशोधन का अनुरोध किया। हालांकि घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अजित सिन्हा ने इसका पुरजोर विरोध किया। बाद में न्यायालय ने आई.डी.बी.आई. के अनुरोध पर विचार के लिए 11 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की। न्यायालय ने हजारों घर खरीदारों को तुरंत राहत प्रदान करते हुए जे.पी. इन्फ्राटैक को राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.टी.) द्वारा इंसॉल्वैंसी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर कल रोक लगा दी थी। 

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