चंदा कोचर के खिलाफ ICICI से बर्खास्तगी लेटर, खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

Saturday, Nov 30, 2019 - 12:11 PM (IST)

नई दिल्लीः आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ने अपने खिलाफ बैंक से जारी बर्खास्तगी लेटर को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से उस लेटर को वैध घोषित करने की मांग की है, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2018 में जल्दी रिटायरमेंट की घोषणा की थी और बैंक ने स्वीकार कर लिया था।

बैंक की कर्जदार कंपनी विडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा कोचर के पति की कंपनी में निवेश को लेकर गड़बड़ी के आरोपों के बाद चंदा कोचर ने पिछले साल अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जल्दी रिटायरमेंट के उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया था और संदीप बख्शी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था।

इस साल फरवरी में कोचर को बैंक से लेटर मिला जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ जारी जांच को देखते हुए उन्हें बर्खास्त किया गया है। बैंक ने उन्हें 2008 से मिलने वाले सभी लाभों को भी निरस्त कर दिया। यह रकम काफी बड़ी आंकी जा रही है। चंदा कोचर की दलील है कि एक बार बैंक ने उनके रिटायरमेंट को स्वीकार कर लिया इसलिए उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता है और मिलने वाले लाभ को नहीं रोका जा सकता। उनका कहना है कि जब उन्हें बैंक से बर्खास्त किया गया तब वह बैंक की कर्मचारी ही नहीं थीं। सेवा में फिर से रखे जाने से पहले उन्हें दोबारा नहीं निकाला जा सकता है। जस्टिस रणजीत मोरे और एमएस कारनिक की बेंच ने इस केस में सुनवाई की तारीख 2 दिसंबर तय की है।

Supreet Kaur

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