SC के फैसले के बाद बैंक खाते और मोबाइल नंबर से कैसे हटवाएं अपना ''आधार''

Thursday, Sep 27, 2018 - 11:50 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आधार और उसकी लिंकिंग से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन के लिए आधार को जोड़ना आवश्यक नहीं होगा और ना ही प्राइवेट कंपनियां अपने ग्राहकों से आधार कार्ड की मांग कर सकती हैं। 



कैसे करें आधार डी-लिंक
इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पेटीएम अकाउंट या अन्य किसी मोबाइल वॉलेट के लिए भी आधार जरुरी नहीं है। अब सवाल है कि जब आधार कार्ड जरूरी नहीं रहा तो जो लोग पहले से ही इसे हर जगह से लिंक कर चुके हैं उनका क्या होगा? वह आधार कोे कैसे डी-लिंक करवा सकते हैं? हम आपको बताएंगे पेटीएम, बैंक खाते और मोबाइल नंबर से आधार डी-लिंक कराने का तरीका।



Paytm से एेसे डी-लिंक करें आधार
अगर आप पेटीएम से अपने आधार को डी-लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेटीएम कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। आप पेटीएम के कस्टमर केयर 01204456456 पर अपना निवेदन दर्ज करवा सकते हैं। या फिर आप ईमेल भेजकर अपने आधार को डीलिंक करवा सकते हैं। जिसके बाद आपको एक डीलिंक करने का मैसेज मिलेगा। जिसमें कंपनी आपको सूचित करेगी कि आपका वॉलेट आधार से डीलिंक कर दिया गया है। इसी तरह आप अन्य कंपनियों से संपर्क करके ई-वॉलेट से अपना आधार नंबर हटवा सकते हैं।



बैंक खाते-मोबाइल नंबर से आधार हटाने का तरीका
आधार को बैंक खाते से डी-लिंक करने के लिए आपको संबंधित बैंक में एक आवेदन जमा करना होगा। जहां पर आप कारण बताते हुए आपने खाते से अपने आधार नंबर को हटवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका आधार नंबर मोबाइल ऑपरेटर भी रद्द कर दे इसके लिए भी आपको अपनी मोबाइल ऑपरेटर को कारण बताते हुए एक अर्जी देनी होगी। जिसके बाद बैंक और मोबाइल ऑपरेटर आपके इस निवेदन को आगे प्रोसेस करेगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आपकी डिटेल हटा दी जाएगी।

Supreet Kaur

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