होस्टल-मैस की सेवाओं पर लगेगा 5 प्रतिशत GST

Thursday, Jan 11, 2018 - 09:54 AM (IST)

नई दिल्लीः कॉलेज-स्कूल के छात्रों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के लिए मेस के खाने पर अब जी.एस.टी. लगेगा। मैस सेवा पर 5 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि मैस चाहे शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित हो या किसी बाहरी ठेकेदार द्वारा, जी.एस.टी. की दर मैस के लिए 5 प्रतिशत ही रहेगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने होस्टल मैस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाले जी.एस.टी. को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। 

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