फ्लैट देने में जितनी देरी करेंगे बिल्डर्स, होम बायर्स को उतना ज्यादा होगा फायदा

Monday, Oct 15, 2018 - 01:43 PM (IST)

नई दिल्लीः घर खरीदते वक्त बिल्डर के साथ साइन किए जाने वाले ज्यादातर समझौता पत्रों में मुआवजे की शर्तों का जिक्र होता है। इनके मुताबिक, अगर बिल्डर प्रॉजेक्ट कंप्लीट करने में देर करे तो उसे 5 रुपए प्रति स्क्वैयर फीट के हिसाब से हर्जाना भरना पड़ता है। हालांकि, अगर प्रॉजेक्ट कंप्लीट होने में बहुत कम देर हुई हो तो हर्जाना माफ किया जा सकता है लेकिन जब प्रॉजेक्ट वर्षों तक अटका रह जाए तो होम बायर्स के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कहा है कि अगर फ्लैट आवंटित करने में 'अतार्किक' अवधि तक देरी तो बिल्डर्स 5 रुपए वाले प्रावधान की आड़ लेकर बच नहीं सकते। ऐसी स्थिति में होम बायर्स हर्जाने की रकम बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। तब बायर को पजेशन देने के बाद हर्जाना देना होगा या अगर बायर भुगतान की हुई रकम वापस चाहता है तो उसे हर्जाने के साथ पूरी रकम वापस करनी होगी। 

आयोग ने फ्लैट आवंटन में 36 महीने की देरी पर एम्मार एमजीएफ को आदेश दिया कि वह 5 लाख रुपए के हर्जाने के साथ बायर को उसकी पूरी रकम वापस करे। एनसीडीआरसी ने कहा, 'फ्लैट देने में अनाप-शनाप या अनिश्चितकालीन देरी नहीं की जा सकती है। हां, कुछ वक्त के लिए फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया टल जाए तो समझा सकता है।' 

jyoti choudhary

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