घर खरीदारों को मिलेगी बड़ी टैक्स छूट, हर साल होगी 50000 रुपए की बचत
Friday, Nov 01, 2019 - 12:28 PM (IST)
नई दिल्लीः मंदी की मार से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार अब प्रीमियम क्लास के घर खरीदारों को टैक्स में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है।अभी तक अफोर्डेबल हाउस की खरीद पर ब्याज दरों में छूट की स्कीम थी, लेकिन अब हर घर खरीदार को टैक्स में राहत की सहूलियत मिलने वाली है। इसके लिए जरूरी है कि घर खरीदार एक रजिस्टर्ड टैक्सपेयर होना चाहिए।
अगले साल से मिलेगी छूट
यह छूट अगले साल यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच अपना पहला मकान खरीदने वालों को दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच घर खरीदते हैं तो आप इस छूट का फायदा उठा सकेंगे। जानकारी के मुताबिक, होम लोन पर 5 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर को सालाना 50,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। इस तरह की टैक्स राहत में कुछ टाइम लिमिट भी तय किए गए हैं। पिछले 3 साल के लिए घर खरीदारों को टैक्स में 10 फीसदी तक की छूट मिलेगी।
बजट में हो सकती है घोषणा
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर पीएमओ और वित्त मंत्रालय में सहमति बन चुकी है। वित्त मंत्रालय चाहता है कि इस छूट की घोषणा आगामी बजट में किया जाए, मगर पीएमओ का मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए इसकी घोषणा पहले की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा।