थ्री-स्टार की बजाय ठहराया हॉली-डे रिसार्ट में, अब कम्पनी देगी हर्जाना

Thursday, Nov 16, 2017 - 08:47 AM (IST)

नई दिल्लीः केरल से कन्याकुमारी तक भ्रमण करने के लिए 1 लाख 50 हजार 750 रुपए का पैकेज लेने के बाद सुविधाएं नहीं देने पर फोरम ने बेंगलूरू की द पुत्थन हॉली डे रिसार्ट कम्पनी को दोषी ठहराया है। कम्पनी को एक माह के भीतर उपभोक्ता को 6 लाख 37 हजार 500 रुपए का भुगतान करना होगा।

क्या है मामला
भिलाई निवासी अशोक कुमार जैन ने बताया कि उसने 25 दिसम्बर, 2015 से 1 जनवरी, 2016 तक टूर पैकेज अनावेदक कम्पनी से लिया था। 3 माह पहले 1 लाख रुपए अग्रिम राशि जमा कर पैकेज बुक कराया। इसके तहत थ्री स्टार होटल में ठहरने की सुविधा, परिवहन व्यवस्था और गाला डिनर की व्यवस्था कम्पनी को करनी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उसका कहना था कि इस यात्रा में उसे भारी कष्ट हुआ। कन्याकुमारी में उसने अनावेदक को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत की कि उसने उससे धोखा किया है। इस पर उसे आश्वास्त किया गया कि वह 18,250 रुपए उसके खाते में तत्काल डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने कम्पनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी कंपनी की ओर से किसी तरह का तर्क  प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर फोरम ने एक पक्षीय फैसला सुनाते हुए कहा कि अनावेदक का कत्र्तव्य था कि वह राशि लेने के बाद इंतजाम पुख्ता करता। असुविधा के कारण पर्यटन का आनंद खत्म हो जाता है इसलिए कम्पनी दोषी है और उसे उपभोक्ता को उक्त हर्जाना देने का आदेश सुनाया। 

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