संपत्ति को आधार से जोड़ने के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Tuesday, Jul 16, 2019 - 04:56 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट में आज आधार कार्ड को संपत्ति के दस्तावेजों से लिंक कराने के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जहां मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायाधीश सी हरीशंकर की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले में दोनों को जवाब-तलब किया।

दरअसल कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर केंद्र और दिल्ली सरकार की इस मामले में राय क्या है। बता दें कि वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका  दाखिल की गई थी, जिसमें चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार से लिंक कराने की मांग की गई। उन्होंने दलील दी कि बेनामी लेनदेन, भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए आधार को संपत्ति से लिंक कराना जरूरी है। उपाध्याय ने दिल्ली और केंद्र सरकार से मामले में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई को 15 अगस्त के लिए निर्धारित कर दिया। उपाध्याय के मुताबिक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भ्रष्टाचार के कम करने और बेनामी संपत्ति को जब्त करें। सरकार की इस तरह के एक्शन से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश जाएगा। साथ ही इसका सीधा लाभ टैक्स अथॉरिटी को मिलेगा, जिनके पास भूमि मालिक की पूरी डिटेल होगी। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।
 

Supreet Kaur

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