UB समूह की कंपनी को दिए गए कर्ज मामले में JACL की याचिका पर सुनवाई का आदेश

Thursday, Feb 21, 2019 - 11:05 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को बेंगलुरू की सुनवाई अदालत से जुआरी एग्रो केमिकल्स लि. (जेएसीएल) की याचिका पर फैसला करने को कहा। कंपनी ने 2012 में कंपनियों के आपस में जमा (इंटर-कारपोरेट डिपोजिट-आईसीडी) के तौर पर 20 करोड़ रुपये यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) समूह की कंपनी को दिया था। इसमें कंपनी में भगोड़ा विजय माल्या की हिस्सेदारी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई तथा न्यायाधीश एल एन राव तथा न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई अदालत को एक सप्ताह के भीतर मामले की सुनवाई करने को कहा।

पीठ ने यूबी समूह की कंपनी मैकड्वेल होल्डिंग्स लि. (एमएचएल) के इस हलफनामे को रिकार्ड में लिया कि वह मैंगलोर केमिकल्स एंड र्फिटलाइजर्स में उसके अपने शेयर को न तो बेचेगी और न किसी तीसरे पक्ष को उसका अधिकार देगी। जेडएसीएल ने अपनी याचिका में यही आग्रह किया है। जेएसीएल ने शीर्ष अदालत में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। आदेश में सुनवाई अदालत के उस अंतरिम निर्णय पर रोक लगा दी थी जिसमें मैकड्वेल होल्डिंग्स से एमसीएफएल में अपना शेयर बेचने या किसी अन्य को देने से मना किया गया था। शेयरों को गिरवी रखने के बावजूद जेएसीएल का कहना है कि उसका यूबी समूह की कंपनी पर 17.87 करोड़ रुपये बकाया है।

Isha

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