उच्च न्यायालय ने JSPL की याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा

Tuesday, Feb 07, 2017 - 03:10 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की कंपनी जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) की याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। जेएसपीएल की यह याचिका एकल न्यायधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें कंपनी की छत्तीसगढ़ के एक कोयला ब्लॉक की 298.91 हेक्टेयर भूमि को बिजली घर की राख डालने के लिए अपने पास बनाए रखने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

जेएसपीएल को छत्तीसगढ़ में यह कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था जिसे 2014 में उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर उसे जेएसपीएल की याचिका पर 20 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि मामले पर विचार किया जाना चाहिए और वह इस मुद्दे पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अतिधवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले में जेएसपीएल की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
 

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