‘सेज को दी जाने वाली होटल-रेस्तरां सेवाओं पर लगेगा जी.एस.टी.’

Friday, May 11, 2018 - 04:53 AM (IST)

नई दिल्ली: अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए.ए.आर.) ने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकसित कर रहे निकायों को दी जाने वाली होटल या रेस्तरां सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होगा। 

प्राधिकरण ने कहा कि इन्हें करमुक्त आपूर्ति नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण की कर्नाटक पीठ के समक्ष दायर याचिका में याचिकाकत्र्ताओं ने पूछा था कि क्या सेज के कर्मचारियों एवं अतिथियों को दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं और होटल में ठहरने की सुविधाओं को वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। 

प्राधिकरण ने आदेश में कहा, ‘‘कर्नाटक में सेज इकाइयों को होटल परिसर के भीतर दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं और होटल में ठहरने की सुविधाओं को वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति नहीं माना जा सकता है। अत: ये एक राज्य से दूसरे राज्य में की गई आपूर्ति है और इसी आधार पर कर लगेगा।’’ विशेषज्ञों के अनुसार जी.एस.टी. कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन माल एवं सेवाओं को अधिकृत परिचालन माना जाएगा जिससे उनके ऊपर लगने वाले कर को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

Pardeep

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