GST: महंगे-सस्ते की Confusion खत्म, आसान शब्दों में समझें

Friday, Jun 30, 2017 - 04:49 PM (IST)

नई दिल्लीः शुक्रवार की रात घड़ी का कांटा जैसे ही 12 बजाएगा, पूरे देश में नए टैक्स सिस्टम गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का आगाज हो जाएगा। एेसे में सारे यही अनुमान लगा रहे है कि क्या सस्ता होगी और क्या महंगी। ये खबर आपको सब साफ कर देगी कि किस तरह जी.एस.टी के बाद क्या महंगा होगा और क्या सस्ता? GST में टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। उस वजह से चीज़ों के दाम में बदलाव भी तीन तरह का हुआ है सस्ता, महंगा और सस्ता-महंगा। महंगा होगा ये सब
ऐसी सभी चीज़ें जिन पर पहले 15% का सर्विस टैक्स लगता था और अब वो 18% के GST स्लैब में आएंगी, उनके दाम बढ़ेंगे. ये हैं:
टेलिकॉमः इसमें मोबाइल रीचार्ज भी है और लैंडलाइन का रेंटल भी।
सैलूनः ऐसे सभी सैलून जो बाल कतरने के साथ-साथ जेब भी कतर देते हैं, वहां जाने में आपको अब और डर लगेगा. सेम टू सेम मामला जिम का भी है.
प्रॉपर्टीः दुकान या प्लाट लेने पर पहले लगभग 6 फीसदी टैक्स लगता था. अब 12 फीसदी के हिसाब से लगेगा।
तंबाकू/गुटखाः पहले गुटखा थूकना महंगा था (फाइन लग जाता था), अब खाना भी हो गया है।

सस्ता
मोटा-माटी ये समझिए कि सस्ती वो चीज़ें होंगी जिन पर 12% वाला जीएसटी स्लैब लागू होगा या उस से कम का।
चिट्ठियांः अगर अब भी लिख कर चिट्ठियां भेजते हैं तो खुश हो जाइए. पोस्टल स्टैंप सस्ते होंगे। इन पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
रेवेन्यू स्टैंम्पः कचहरी में हलफनामा लिख कर देना थोड़ा सस्ता हो जाएगा. यहां भी टैक्स 5% होगा।
बोर्ड गेमः चेस, कैरम और लूडो जैसे बोर्ड गेम सस्ते होंगे. इन पर 12% का ही टैक्स देना होगा।
चाय/कॉफीः चायपत्ती, कॉफी और शक्कर पर 5% टैक्स लगेगा. ज़्यादातर जगहों पर ये अभी लग रहे टैक्स से कम है (या पहले जितना ही है). तो एक प्याला चाय या कॉफी सस्ती होने जा रही है। चाय के साथ समोसे भी खा सकते हैं, क्योंकि खाने के तेल पर भी 5% टैक्स ही लगेगा।

कुछ चीज़ों पर पूरी तरह खत्म किया गया टैक्स
नमकः ये इमोशनल मुद्दा है, पब्लिक नमक खाकर ईमानदार होती है, शायद इसीलिए इस पर से टैक्स खत्म कर दिया गया है।
अनाजः गेहूं और चावल पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसका असल असर कीमतों पर तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक मंडी टैक्स का कुछ जुगाड़ नहीं लगाया जाता। मंडी टैक्स पर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है।गोदागादीः  बच्चों की ड्राइंग बुक्स और कलर्स को भी टैक्स से माफी मिली है।

महंगा-सस्ता
डेटः तारीख वाली नहीं, वो जिसमें नर और मादा बाहर जाकर खाना खाते हैं। डेट होगी तो आप खाने कहीं न कहीं घुसेंगे और वो जगह बिना एसी वाली तो कतई नहीं हो सकती। एसी वाले रेस्टोरेंट में आपने पानी भी कुछ भी खाया-पिया तो आपको 3 फीसदी ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने दिल पर पत्थर रख सके और बिना एसी वाले रेस्टोरेंट गए तो आपको 3 फीसदी टैक्स कम देना पड़ेगा।
शॉपिंगः कपड़े/जूते भी सस्ते-महंगे होंगे. वो ऐसे कि अगर आपने 1,000 रुपए से ऊपर के जूते या कपड़े खरीदे तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा. अभी ये 6% था, लेकिन अगर आपका बिल 999 तक का बनता है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। माने पहले से 1 % कम।
नो चेंज :रसोई गैस, पेट्रोल, डीज़ल और शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा. इन्हें फिलहाल GST कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।

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