सरकार की सख्ती, GST रिटर्न नहीं भरा तो पांच दिन बाद ही मिलेगा नोटिस

Thursday, Dec 26, 2019 - 01:08 PM (IST)

नई दिल्लीः जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतना अब आप पर भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक अगर आपने मंथली रिटर्न जीएसटीआर-3बी समय पर फाइल नहीं किया तो पांच दिन बाद नोटिस भेजा जाएगा। नॉन फाइलिंग पर राज्यों में विभागों के ढुलमुल रवैये और कार्रवाई की कोई टाइमलाइन नहीं होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसिजर जारी किया है।

15 दिन बाद जारी होगा असेसमेंट नोटिस
खबरों के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत पांच बाद नोटिस भेजे जाने के बाद भी फाइलिंग नहीं होने पर 15 दिन बाद असेसमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। यदि इसके बाद भी कारोबारी की ओर से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अधिकारी असेसी के उपलब्ध रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर असेसमेंट करके 30 दिन बाद टैक्स की डिमांड कर सकते हैं।

CBIC ने जारी किया आदेश
सीबीआईसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे देश में एक ही टाइमलाइन का पालन किया जाएगा और एक ही तरह के फॉर्म और फॉर्मेट में नोटिस जारी किया जाएगा। सरकारी अनुमान के अनुसार, 20 लाख से ज्यादा असेसी नियमित रिटर्न नहीं भर रहे हैं जबकि 10 लाख से ज्यादा ने 6 महीने या 6 टैक्स पीरियड तक कोई फाइलिंग नहीं की है।

देरी करने वालों पर होगा एक्शन
लगातार दो महीने ( छोटे डीलर्स के मामले में दो तिमाही) रिटर्न नहीं भरने वालों का ई-वे बिल ब्लॉक करने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि छह महीने रिटर्न नहीं भरने वालों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल हो रहा है। शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक 3.5 लाख कारोबारियों के ई-वे बिल ब्लॉक हो चुके हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा कारोबारियों को कैंसलेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है।

Supreet Kaur

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