अब 10 जनवरी तक बढ़ाई GST रजिस्ट्रेशन की तारीख

Friday, Jan 06, 2017 - 02:37 PM (IST)

नई दि्ललीः केंद्र सरकार ने गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्यापारियों को एक और अंतिम मौका दिया है। जिसके तहत अब 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। इसके बाद किसी भी दशा में रजिस्ट्रेशन डेट में बढ़ौतरी नहीं होगी। बल्कि अगले चरण के पंजीकरण कराए जाएंगे। पंजीकरण बढ़ाने के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग अब व्यापारियों के साथ बैठकें कर उन्हें जागरूक करेगा।

पहले 5 जनवरी तक थी समय सीमा
जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा 5 जनवरी निर्धारित की गई थी। गुरुवार को यह समय सीमा समाप्त हो रही थी। इस पर केंद्र ने अंतिम तिथि 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है, क्योंकि गुरुवार को अवकाश होने के कारण कार्यालय बंद थे, लेकिन शुक्रवार सुबह आदेश जारी कर दिया गया है।

इसके बाद नहीं मिलेगा कोई और मौका
जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाए जाने की जानकारी विभाग की तरफ से फोन कर सभी अधिकारियों को दे दी गई है। जीएसटी के नोडल ऑफिसर डीएस गौतम ने बताया है कि शुक्रवार तक आदेश जारी हो जाएगा। सरकार इसके बाद पंजीकरण के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं देगी। पंजीकरण की सुस्त गति को देखते हुए अब एक बार फिर से तिथि बढ़ा दी गई है। अभी तक करीब एक लाख अस्सी हजार व्यापारी ही जीएसटी के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। पहले चरण में जीएसटीएन की तरफ से यूपी के करीब सवा सात लाख व्यापारियों में से 5.57 लाख को रजिस्ट्रेशन के प्रोविजनल यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा गया था।

जीएसटी लागू होने से होंगे यह फायदे
जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा। मसलन वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स लगेगा। इससे पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक जैसी हो जाएगी। जबकि मौजूदा समय में अलग-अलग राज्य में अलग-अलग वस्तुओं पर कई प्रकार के टैक्स लगते हैं। जीएसटी लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे। राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी आदि सभी प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे।
 

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