मनोरंजन पार्क की टिकट पर घटा GST, 25 जनवरी से नई दरें होंगी लागू

Wednesday, Feb 07, 2018 - 05:35 PM (IST)

नई दिल्लीः मनोरंजन पार्कों(अम्यूजमेंट पार्क) के टिकट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि नई दर 25 जनवरी से प्रभावी है। मनोरंजन पार्कों के तहत थीम पार्क, वॉटर पार्क और मेरी गो राउंड की टिकटों पर जी.एस.टी. दर में कटौती की गई है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि राज्य पंजायत और नगर निकायों के जरिए मनोरंजन या अम्यूजमेंट पार्कों पर स्थानीय कर नहीं बढ़ाएंगे।  बयान में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि जीएसटी में कटौती का लाभ बच्चों और उनके परिवारों को मिल सके।

मंत्रालय ने कहा कि उसे कई हलकों से मनोरंजन पार्कों पर कर की दर घटाने का आग्रह मिला था। इनमें कहा गया था कि ऐसे पार्कों से बच्चों और उनके परिवारों को समाज स्वस्थ महसूस करता है और उन्हें मनोरंजन तथा सीखने को मिलता है। बयान में कहा गया है कि जी.एस.टी. परिषद ने थीम पार्क, वॉटर पार्क, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग और बैले के लिए भी कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है।  इसमें कहा गया है कि सर्कस, नृत्य और थियेटर प्रदर्शन के प्रवेश टिकटों पर छूटकी सीमा को दोगुना कर 500 रुपए कर दिया गया है।  
 

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