GST: रीयल एस्टेट पर इतना फीसदी लगेगा कर

Saturday, Jul 01, 2017 - 11:29 AM (IST)

नई दिल्ली: निर्माणाधीन रीयल एस्टेट परियोजनाओं पर जी.एस.टी. की प्रभावी दर 12 प्रतीशत होगी न कि 18 प्रतीशत क्योंकि जमीन के दाम इसमें शामिल नहीं होंगे। कर सलाहकार ईवाई ने यह बात कही है। रीयल एस्टेट क्षेत्र के निकाय कडाई के अध्यक्ष जक्षय शाह ने यह भी कहा कि प्रभावी जीएसटी दर 12 प्रतीशत रहेगी और उन्होंने आश्वासन दिया कि कानून के मुताबिक डेवलपर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मकान के खरीददारों को देंगे। 

कल सरकार ने निर्माण क्षेत्र पर जीएसटी की दर 12 प्रतीशत  से बढ़ाकर प्रतीशत कर दी थी लेकिन कर देनदारी की गणना में जमीन के मूल्य को अलग कर दिया।  पहले उस धनराशि में जमीन का मूल्य जोड़ा जाना था जिसपर कर का आकलन किया जाता। टैक्स भागीदार ईवाई के अभिषेक जैन ने कहा कि इस क्षेत्र में संशय है कि सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं पर जी.एस.टी. परिषद द्वारा पहले प्रस्तावित जी.एस.टी. कर 12  को बढ़ाकर 18 ञ् कर दिया है।

यह संशय गलतफहमी के कारण है क्योंकि जब आप 18 ञ् की दर लगाते हैं तब जमीन के मूल्य में एक तिहाई की कमी की जाती है एेसे में प्रभावी जीएसटी दर 12 ञ् रह जाती है। क्रेडाई के अध्यक्ष जक्षय शाह से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी कहा कि निर्माणाधीन संपत्तियों पर जीएसटी की प्रभावी दर 12 प्रतिशत ही होगी।   

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