पुराने वाहनों की बिक्री पर 65 प्रतिशत लगेगा GST

Friday, Oct 13, 2017 - 11:00 AM (IST)

नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के लागू होने से पहले खरीदे गए वाहनों की बिक्री पर संबंधित वाहन के लिए प्रभावी जी.एस.टी. दर का 65 प्रतिशत कर लगेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि गत 6 अक्तूबर को हुई जी.एस.टी. परिषद की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। इसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से पहले लीज पर लिए गए या खरीदे गए वाहनों की बिक्री अथवा उस श्रेणी के वाहनों पर लिए क्षतिर्पूति उपकर सहित प्रभावी जी.एस.टी. दर का 65 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

बयान में कहा गया है कि 1 जुलाई से पहले किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत वाहन और उस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वैट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रैडिट का लाभ नहीं उठाया गया हो तो उस वाहन की बिक्री पर भी संबंधित वाहन पर क्षतिर्पूति उपकर सहित प्रभावी जी.एस.टी. दर का 65 प्रतिशत कर लगेगा। ये दरें 3 वर्षों के लिए प्रभावी रहेंगी। इस संंबंध में शीध्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

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