30 जुलाई से पहले कराएं GST में रजिस्ट्रेशन: सरकार

Saturday, Jul 15, 2017 - 06:52 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार ने ट्रेडर्स से अनुरोध किया है कि गुड्स एंड सॢवसेस टैक्स (जी.एस.टी.) रेजीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट का इंतजार न करें, बल्कि 30 जुलाई से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लें। इससे उन्हें आखिरी वक्त में होने वाली दिक्कतों से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों पर पनैल्टी लगेगी। फाइनांस मिनिस्ट्री ने शनिवार को इस संबंध में एक बयान जारी किया।

मिनिस्ट्री कहा कि जी.एस.टी. रेजीम में किसी बिजनेस और 20 लाख से ज्यादा एनुअल टर्नओवर (स्पेशल कैटागरी वाले राज्यों में 10 लाख रुपए) वाले लोगों को उन सभी स्टेट्स/यूनियन टैरिटरीज में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, जहां वे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, यदि वे एग्जम्प्टेड गुड्स या सॢवसेस अथवा दोनों की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए टाइमलाइन भी जारी की है।

ए.सी.ई.एस. पर भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन
जी.एस.टी. की वैबसाइट पर एनरोल कराने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ  सैंट्रल एक्साइज एंड सॢवस टैक्स (ए.सी.ई.एस.) की वैबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आप जी.एस.टी. पर माइग्रेट नहीं करना चाहते तो ए.सी.ई.एस. पोर्टल पर कन्फर्म कर दें और रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा करने से आपकी आई.डी. और पासवर्ड रद्द हो जाएगा। आप क्रैडिट माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। सैंट्रल जी.एस.टी. और स्टेट जी.एस.टी. के लिए एक ही एनरोलमैंट नंबर होगा। 

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