वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘GST 2.0 सिस्टम-साफ करने वाला सुधार’

punjabkesari.in Monday, Sep 15, 2025 - 01:36 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महीने शुरू किए गए नवीनतम GST सुधार (GST 2.0) ने कर संरचना को सरल बनाया है और पुराने विवादास्पद वर्गीकरण (classification) के मुद्दों को हल किया है, जो पुराने GST प्रणाली में अक्सर कंपनियों के लिए परेशानी का कारण बने रहते थे।

चेन्नई सिटिजन फोरम द्वारा आयोजित ‘Tax Reforms for Rising Bharat’ सम्मेलन में सीतारमण ने कहा कि पहले GST वर्गीकरण पर विवाद अक्सर अर्बिट्रेशन या कोर्ट में जाते थे, और विभिन्न राज्यों की अदालतें अलग-अलग व्याख्याएं देती थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पॉपकॉर्न जैसे खाद्य उत्पादों पर पहले भिन्न-भिन्न दरें लगती थीं। अगर कोई सड़क किनारे विक्रेता पॉपकॉर्न बेचता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, जबकि पैक्ड और ब्रांडेड नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% GST और कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18% GST लगता था।

सीतारमण ने बताया कि GST 2.0 के तहत अब यह असमानताएं खत्म हो गई हैं, और अब समान प्रकार के सभी उत्पादों पर समान दर लागू होगी। सभी खाद्य उत्पाद अब या तो 5% GST में आते हैं या पूरी तरह से करमुक्त हैं।

GST 2.0 में प्रमुख दर कटौती

  • 56वें GST काउंसिल ने 12% और 28% स्लैब हटाकर, कम्पंसेशन सेस समाप्त कर दिया।
  • 300 से अधिक उत्पादों—जैसे डेयरी उत्पाद, दवाइयां, बीमा और उपभोक्ता वस्तुएं—की दरें 5% या शून्य कर दी गईं।
  • नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
  • लगभग 99% उत्पाद, जो पहले 12% GST पर थे, अब 5% GST में आ गए हैं।

सीतारमण ने कहा कि HUL, Godrej, Dabur जैसी FMCG कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि दर कटौती के लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे।

आसान रिफंड और सरल पंजीकरण

  • नए कानून के तहत 90% रिफंड का ऑटोमैटिक प्रोविज़नल क्लेम लागू होगा।
  • नए व्यवसायों के लिए GST रजिस्ट्रेशन अब केवल 3 दिन में हो सकेगा।

सीतारमण ने GST 2.0 के पीछे 5 मुख्य सिद्धांत बताए

  • रोजमर्रा की वस्तुओं पर दर कटौती सुनिश्चित करना
  • गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ देना
  • किसानों का समर्थन
  • MSMEs के लिए इनपुट लागत कम करना
  • आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर्स को मजबूत करना
     

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Content Writer

jyoti choudhary

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