GST: गरीबों पर दोहरी मार, LPG और दवाइयां हो जाएगी महंगी

Wednesday, Jun 07, 2017 - 11:40 AM (IST)

नई दिल्ली : गुड्स एंड सॢवसिज टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद सबसिडी युक्त रसोई गैस सिलैंडर (एल.पी.जी.) और दवाइयां महंगी हो जाएंगी। सरकार ने सबसिडी वाले रसोई गैस सिलैंडर पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दवाइयों को 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब के भीतर लाने का फैसला किया है। एेसा करने से अमीर को तो कई फर्क नहीं पड़ेगा पर गरीब पर इससे दोहरी मार जरूर पडे़गी। मौजूदा समय में दवाइयों पर कुल 9 प्रतिशत टैक्स लगता है। यही कारण है कि दोनों सैक्टरों से जुड़ी एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि ये दोनों चीजें सीधे तौर से लोगों से जुड़ी हुई हैं, बेहतर है कि सरकार इन दोनों सैक्टरों को टैक्स की मार से मुक्त करे। 

जी.एस.टी. लगने से पैट्रोलियम मंत्रालय भी खुश नहीं
इस वक्त दिल्ली में सबसिडी युक्त रसोई गैस सिलैंडर की कीमत 552 रुपए है। 5 प्रतिशत टैक्स लगने के बाद इसकी कीमत 25 रुपए तक बढ़ जाएगी। सूत्रों के अनुसार रसोई गैस सिलैंडर पर जी.एस.टी. लगने से पैट्रोलियम मंत्रालय भी खुश नहीं है। जल्द ही इस संबंध में वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी।

दवाइयों के रिटेलर और होलसेलर भी परेशान
इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्ज एसोसिएशन ने इस बारे में ड्रग रैगुलेटर एन.पी.पी.ए. से मुलाकात कर जी.एस.टी. रिजीम में दवाइयों की कीमतें बढऩे की आशंका जताई है। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्ज एसोसिएशन की दलील है कि दवाइयों पर जी.एस.टी. दर 12 प्रतिशत होने की वजह से पुराने स्टॉक्स पर उन्हें काफी ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ेगा। अगर वक्त रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो दवाइयों की किल्लत भी हो सकती है।

इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्ज एसोसिएशन ने एन.पी.पी.ए. से इस मामले में जल्द कोई फैसला लेने की गुजारिश की है। इधर जी.एस.टी. की ऊंची टैक्स स्लैब से दवाइयों के रिटेलर और होलसेलर भी परेशान हैं। उनका कहना है कि 15 जून के आसपास देश में दवाओं की भारी किल्लत हो सकती है। आल इंडिया कैमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फैडरेशन ने ड्रग रैगुलेटर से मिलकर इसका समाधान निकालने की मांग की है।

गरीबों को होगा नुक्सान
ऑल इंडिया एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के जनरल सैक्रेटरी चंद्र प्रकाश का कहना है कि अभी जी.एस.टी. कौंसिल की एक और मीटिंग होने वाली है। उम्मीद है कि सरकार एल.पी.जी. पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करेगी। अब तक सबसिडी युक्त रसोई गैस सिलैंडर पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इस पर लोकल टैक्स और

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