मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल को सरकार की हरी झंडी, 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव

punjabkesari.in Tuesday, Jun 25, 2019 - 11:24 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

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सार्वजनिक वाहन चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी का प्रस्ताव
इस विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गए हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, खतरनाक ढंग से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है।

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नाबालिग ड्राइवर की गलती पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा
नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक/अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक/अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।

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इतने रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव

  • विधेयक में ओवर स्पीडिंग पर 1000-2000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। 
  • बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है।
  • खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10000 रुपए जुर्माना लगेगा।
  • ओवरलोडिंग पर 20000 रुपए जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट न बांधने पर 1000 रुपए जुर्माना देना होगा।
  • संशोधित विधेयक के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 
  • अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपए के स्थान पर अब 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देय होगा।

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jyoti choudhary

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