ऑनलाइन कंपनियों के लिए पॉलिसी लाएगी सरकार, ग्राहकों से साथ धोखाधड़ी नहीं होगी आसान

Wednesday, Aug 08, 2018 - 01:03 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः ऑनलाइन ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। ई-कॉमर्स कंपनियां अब उपभोक्ताओं के साथ आसानी से धोखा नहीं कर पाएंगी। सरकार की प्रस्तावित ई-कॉमर्स नीति लागू होने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर सेवा व बिक्री शर्तों से जुड़ी डिटेल आम उपभोक्ताओं के समझने लायक भाषा में देनी होगी।



कंपनी देगी सारी जानकारी 
कंपनियों को ग्राहकों को यह भी बताना होगा कि उत्पादों की सप्लाई करने वाले वेंडर के साथ कंपनी किस शर्त पर काम कर रही है। अभी ई-कॉमर्स साइट पर ग्राहकों को यह पता नहीं चलता है कि जो सामान वह खरीद रहा है, उसे किसने बनाया है, उसके घर पर सामान की डिलिवरी किस कंपनी की तरफ से होगी। अब ग्राहकों को इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी।



शिकायतों में हो रही बढ़ौतरी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से ई-कॉमर्स की नीति के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नीति को लागू करने की समय सीमा तय नहीं की गई है। संसद सत्र में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ दर्ज होने वाली शिकायतों की संख्या में 42 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।



कंपनियों को कराना होगा रजिस्‍ट्रेशन  
नीति के प्रावधानों के मुताबिक सभी प्रकार की ई-कॉमर्स कंपनियों को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑथरिटी में रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। सभी कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना होगा। सरकार की तरफ से कमर्शियल ई-मेल एवं एसएमएस सेवा के लिए भी अलग से नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को बेवजह परेशान न कर सकें। ग्राहकों की शिकायतों को सीमित समय में निपटाने के लिए ई-कंज्यूमर कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रावधान के मुताबिक पेमेंट ऑपरेटर्स की सहूलियत के लिए केवाईसी डाटा की केंद्रीकृत एजेंसी बनाई जाएगी। 
 

Supreet Kaur

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