GST: सरकार ने किसानों के हितों में लिया बड़ा फैसला

Friday, Jun 30, 2017 - 10:10 PM (IST)

नई दिल्ली : उर्वरक पर कर की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत और ट्रैक्टरों के कुछ कलपुर्जों पर 28 से घटाकर 18 फीसदी की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। फिलहाल विभिन्न राज्यों में उर्वरकों पर कर की दर शून्य से छह प्रतिशत के बीच है। एक जुलाई से इन पर एक दर 12 प्रतिशत लागू होगी।

जीएसटी की प्रस्तावित दरों के हिसाब से पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) तथा पोटाश के 50 किलोग्राम के बैग के दाम 30 से 120 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इन राज्यों में अभी इन पर कर की दर शून्य है। उद्योग ने जीएसटी दरों में संशोधन की मांग को लेकर उर्वरक मंत्रालय को कई ज्ञापन दिए हैं। उद्योग का कहना है कि इतनी ऊंची दर से किसानों को परेशानी होगी और उर्वरकों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी।

सूत्रों ने बताया कि उर्वरक मंत्रालय ने यह मामला वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा है जिसने इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद को भेज दिया है। सूत्रों ने कहा कि परिषद इस मुद्दे पर सक्रियता से विचार कर रही है। इससे कृषक समुदाय एेसे समय प्रभावित होगा जबकि सरकार ने 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।  

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