सरकार ने बिल्डरों से कहा, सस्ता मकान खरीदने वालों से नहीं वसूलें GST

Thursday, Feb 08, 2018 - 09:53 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने बिल्डरों को किफायती मकान खरीदारों से जी.एस.टी. वसूलने से मना किया है। सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जी.एस.टी. दर 8 प्रतिशत है। इसे ‘इनपुट क्रैडिट’ के जरिए समायोजित किया जा सकता है।

सरकार ने यह भी कहा कि बिल्डर अगर कच्चे माल पर क्रैडिट दावा को शामिल करने के बाद मकान के दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ते आवास वाली परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों से वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) वसूल सकते हैं। जी.एस.टी. परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में ‘क्रैडिट लिंक्ड सबसिडी’ योजना (सी.एल.एस.एस.) के तहत मकानों के निर्माण के लिए रियायती दर से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाने की बात कही। इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है। हालांकि मकान, फ्लैट के लिए ली जाने वाली राशि में से तिहाई जमीन की लागत घटाने से प्रभावी जी.एस.टी. दर 8 प्रतिशत पर आ गई है। यह प्रावधान 25 जनवरी से प्रभाव में आ गया है।  

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