ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को राहत, सरकार ने हटाई 8वीं पास की शर्त
Friday, Sep 27, 2019 - 02:52 PM (IST)
नई दिल्लीः ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है। इस शर्त के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक का कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। इस संबंध में मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
मोटर यान नियम में किया बदलाव
केंद्रीय मोटर यान नियम-1989 के नियम 8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक का कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस नियम में बदलाव को लेकर जून में सभी हितधारकों से सुझाव मांगे थे। हितधारकों के सुझाव के बाद मंत्रालय ने इस नियम को हटा दिया है। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि आठवें संशोधन के जरिए केंद्रीय मोटर यान नियम-1989 के नियम 8 को हटा दिया गया है। यह नए नियम गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे।
लोगों को मिलेगा रोजगार
सरकार के मुताबिक, इस नियम के हटने से बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से देश के ट्रांसपॉर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि ड्राइवरों को ट्रेनिंग मुहैया कराने के लिए देशभर में करीब 2 लाख स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे। बता दें कि इस साल जून में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुरोध पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अनिवार्य शर्त आठवीं पास को खत्म करने का ऐलान किया था।