जुलाई-अगस्त के लिए GST रिटर्न फाइलिंग की तारीखें तय

Thursday, Aug 10, 2017 - 09:21 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के तहत जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेतली की अगुवाई वाली जी.एस.टी. परिषद ने जून में कारोबारियों के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में जुलाई और अगस्त के लिए अंतिम जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समयसीमा को मंजूरी दी थी। अंतरिम समय के लिए कंपनियों को जीएसटीआर-3बी जमा कराना था, जो कि स्व आकलन के आधार पर कर देनदारियों का विस्तृत ब्योरा जीएसटीआर-3बी में जमा कराना होगा।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने अब जीएसटी रिटर्न फार्म दाखिल करने की तारीखों को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर-1 में दूसरे राज्य में भेजी जाने वाली आपूर्ति ब्योरा एक से पांच सितंबर तक जमा कराना होगा। अगस्त के लिए इसे 16 से 20 सितंबर तक जमा कराना होगा। जीएसटीआर-एक जमा कराने की मूल तारीख 10 सितंबर थी। अपने पास आने वाली आपूर्ति का ब्योरा 6 से 10 सितंबर तक फॉर्म जीएसटीआर-2 में जमा कराना होगा। अगस्त के लए यह 21 से 25 सितंबर है। जीएसटीआर-2 दाखिल करने की मूल तारीख पहले 15 सितंबर थी। जुलाई के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3 11 से 15 सितंबर तक जमा करना होगा। अगस्त के लिए यह 26 से 30 सितंबर है। पहले जीएसटीआर-3 दाखिल कराने की मूल तारीख 20 सितंबर थी।     

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