GST को लेकर मोदी सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत

Tuesday, Oct 24, 2017 - 01:33 PM (IST)

नई दिल्लीः जी.एस.टी. रिटर्न लेट से भरने वालों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज घोषणा की है कि जी.एस.टी. रिटर्न पर लगाई गई लेट फीस करदाताओं को वापस की जाएगी। इतना ही नहीं जिन लोगों ने लेट फीस के साथ जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल किया है, उसे वापस किया जाएगा।
 

ट्वीट के जरिए दी जानकारी
वित्त मंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त और सितंबर के लिए जी.एस.टी.-फार्म 3बी फाइल करने वालों पर लेट फीस नहीं लगेगी। साथ ही, फीस देने वालों के टैक्स लेजर में फीस क्रेडिट कर दी जाएगी। इससे पहले सरकार ने जुलाई माह में जी.एस.टी. रिटर्न लेट से भरने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। इसके साथ ही सरकार ने जी.एस.टी. रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी। जी.एस.टी. कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न फाइल करने या देर से कर भुगतान करने पर केंद्रीय जी.एस.टी. के तहत 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लगता है।

37 लाख ने फाइल किया रिटर्न
जी.एस.टी. नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे के मुताबिक जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर सितंबर महीने के लिए करीब 37 लाख जी.एस.टी. रिटर्न भरे गए और हर घंटे के आधार पर 75,000 बिक्री आंकड़े इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत जी.एस.टी.आर.-3बी में शुरुआती रिटर्न भरने की समय सीमा 20 अक्टूबर की  रात समाप्त हो गई है।

क्या है GSTR-3बी फार्म
GSTR-3बी एक पेज का संक्षिप्त रिटर्न फार्म है। इसके जरिए सभी रजिस्टर्ड करदाता खुद टैक्स का आंकलन करते हैं। इस फार्म में खरीद-बिक्री का लेखा-जोखा रहता है। इसके अलावा उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना टैक्स चुकाया, इसका भी लेखा-जोखा रहता है। इसका उद्देश्य यह है कि सभी पंजीकृत व्यापारी स्वत: मूल्याकन करके अपने जी.एस.टी. का भुगतान कर दें। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति जुलाई का जी.एस.टी.आर. 3बी नहीं भरता है तो वह अपने अगले माह के रिटर्न भी नहीं भर सकेगा। इसलिए जी.एस.टी.आर. 3बी भरना सभी कारोबारियों के लिए अनिवार्य है।

 

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