सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और डीजल पर windfall Tax में कटौती की

Sunday, Oct 02, 2022 - 01:38 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने छठे दौर की रिव्यू बैठक में घरेलू कच्चे तेल और डीजल पर लगने वाले windfall Tax में कटौती करने का फैसला किया है। इसके साथ ही Aviation Turbine Fuel पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। सरकार का यह फैसला आज यानी 2 अक्टूबर से लागू हो गया है।

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के बाद सरकार ने ये फैसले लिए हैं। सरकार के फैसले के बाद घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाला windfall Tax 10,500 रुपए प्रति टन की जगह पर 8,000 रुपए प्रति टन हो गया है। डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को 10 रुपए से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया है। इसके साथ ही Aviation Turbine Fuel (ATF) के एक्सपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। इससे पहले ATF के एक्सपोर्ट पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स वसूला जाता था। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने windfall Tax में कमी की है। इससे पहले सरकार ने कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले windfall Tax को 13,300 रुपए से घटाकर 10,500 रुपए प्रति टन कर दिया था।

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ऑयल कंपनियों ने एक्सपोर्ट में मोटा प्रोफिट कमाया। जिसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को घरेलू स्तर पर निकाले गए कच्चे तेल पर windfall Tax लगाने का फैसला किया था। इसके साथ ही सरकार ने पेट्रोल, डीजल एवं ATF के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया था। windfall Tax की वजह से सरकारी खजाने में खासा इजाफा हुआ है। windfall Tax एक ऐसा टैक्स है जो विशेष परिस्थितियों में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों और इंडस्ट्री पर लगाया जाता है।
 

jyoti choudhary

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