NCLT ने Go First के दिवाला प्रक्रिया की समय सीमा 60 दिनों के लिए बढ़ाई

Tuesday, Feb 13, 2024 - 03:13 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट के समाधान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा 60 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने मंगलवार को यह फैसला किया। एनसीएलटी की दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर (आरपी) की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) को पूरा करने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की ओर से पेश दिवाकर माहेश्वरी ने तर्क दिया कि अब तक तीन पक्षों ने गो फर्स्ट के लिए अपनी रुचि दिखाई है और बयाना राशि जमा की है। इन कंपनियों से गो फर्स्ट के लिए समाधान योजनाएं मिलने की उम्मीद है। कंपनी 10 मई, 2023 से समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। एनसीएलटी ने इससे पहले पिछले साल 23 नवंबर को 90 दिनों का विस्तार दिया था, जो चार फरवरी को खत्म हो गया।

किफायती विमानन सेवा देने वाली स्पाइसजेट, शारजाह स्थित स्काई वन और अफ्रीकी महाद्वीप में केंद्रित कंपनी सैफ्रिक इन्वेस्टमेंट्स ने गो फर्स्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है।

आखिरी बार बढ़ी डेडलाइन, SpiceJet भी है होड़ में

एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस को 60 दिनों के लिए आगे बढ़ाया है और यह विस्तार दूसरी बार मिला है। इससे पहले 23 नवंबर 2023 को एनसीएलटी ने 90 दिनों के लिए इसकी मियाद बढ़ाई थी जो 4 फरवरी को पूरी हो गई। अब 60 दिनों की जो मियाद बढ़ी है, उसकी गिनती 4 फरवरी से होगी। यह विस्तार आखिरी बार है क्योंकि CIRP को 330 दिनों के भीतर पूरा हो जाना है। अगर विमानन कंपनी 330 दिनों के भीतर कोई खरीदार नहीं तलाश पाती है तो यह लिक्विडेट हो सकती है।

jyoti choudhary

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