CCI के आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील करेगी ग्लेनमार्क

Tuesday, Jul 17, 2018 - 05:59 PM (IST)

नई दिल्लीः दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। कंपनी ने आज यह बात कही। अनुचित कारोबारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 13 जुलाई को सीसीआई ने ग्लेनमार्क और उसके तीन अधिकारियों, दो अन्य दवा कंपनियों और गुजरात की चार केमिस्ट एसोसिएशनों पर कुल 47 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, कैरी एंड फारवर्ड (सीएंडएफ) एजेंट पर भी जुर्माना लगाया गया।

ग्लेनमार्क ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि मेसर्स रिलायंस मेडिकल एजेंसी ने सीसीआई में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशनों समेत दवा कंपनियों और सीएंडएफ एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्टॉकिस्टों की नियुक्ति के लिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल करना अनिवार्य किया गया है।

इसमें कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक के निष्कर्षों पर विश्वास किया है और माना कि ग्लेनमार्क ने स्टॉकिस्टों की नियुक्ति के लिए एनओसी अनिवार्य किया है। कंपनी ने कहा कि ग्लेनमार्क आयोग के निष्कर्षों से सहमत नहीं है और उसके आदेश के खिलाफ एनसीएलएटी में अपील दायर करेगी।  

jyoti choudhary

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