IT विभाग का नया निर्देश, अकाउंट में 28 फरवरी तक जमा कराएं PAN

Saturday, Jan 07, 2017 - 04:50 PM (IST)

नई दिल्लीः काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से आयकर विभाग ने आज नया निर्देश जारी किया है। जिसके तहत यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते में पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) नहीं दिया है तो 28 फरवरी तक जमा करा दें। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 देना जरुरी होगा। नई अधिसूचना में इस बात का जिक्र नहीं है कि तय तारीख तक पैन या फॉर्म नहीं देने पर क्या होगा।

50 हजार से ज्यादा लेन-देन पर फॉर्म 60 जरुरी
कई पुराने बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें पैन नहीं जुड़ा है। वैसे तो कुछ जन धन खातों, बेसिक अकाउंट और खास तरह के टाइम डिपॉजिट को छोड़ बाकी सभी बैंक खातों को खोलने के लिए पैन जरुरी है। दूसरी और यदि ऐसे खातों में एक दिन में 50 हजार रुपए या उससे ज्यादा का लेन-देन हुआ तो वहां पर फॉर्म 60 जमा कराना आवश्यक होता है।

2.5 लाख जमा कराने पर देनी होगी जानकारी
आयकर विभाग की ओर से 6 जनवरी से लागू नए नियम में बैंक और डाकघरों को 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बचत खाते में ढ़ाई लाख रुपए या उससे ज्यादा की जमा के बारे में जानकारी 15 जनवरी तक देनी होगी। वहीं चालू खाते में इस दौरान अगर साढ़े 12 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा कराने के बारे में जानकारी तय तारीख तक जमा करानी होगी। विभाग ने ये भी कहा है कि ऐसे तमाम खातों में 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक जमा कराई गई रकम का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा कराना होगा।

आयकर विभाग का उद्देश्य
नोटबंदी के पहले जमा कराई रकम के बारे में ब्यौरा इकट्ठा करने के पीछे आयकर विभाग का उद्देश्य खाताधारक के इतिहास को खंगालना हो सकता है। इससे इस बात की तस्दीक हो सकेगी कि जमाकर्ता ने पुराने नोट के रुप में काला धन तो अपने खाते में जमा नहीं कराया या फिर किसी ने उसके खाते का दुरुपयोग तो नहीं किया।

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