GIC ने 1.23 करोड़ रुपए का शुल्क भर सेबी के साथ निपटाया भेदिया कारोबार का मामला

Saturday, Dec 14, 2019 - 05:05 PM (IST)

नई दिल्लीः जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) ने 1.23 करोड़ रुपए के शुल्क का भुगतान कर भेदिया कारोबार के उल्लंघन के एक मामले को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ सुलटा लिया है। सेबी ने एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी के मामले में गहन जांच की।

जांच में पता चला कि जीआईसी ने एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी में बदलाव के संबंध में जानकारी देने में देरी की। भेदिया कारोबार रोधी प्रावधानों के तहत ऐसी जानकारियां मुहैया कराना आवश्यक है। हालांकि सेबी ने मामले को आगे बढ़ाने तथा कार्रवाई शुरू करने से पहले जीआईसी को अक्टूबर 2019 में मामला सुलटाने के संबंध में नोटिस दिया।

सेबी ने नोटिस में बताया कि यदि मामला सुलटाने का आवेदन तथा 1.23 करोड़ रुपए के शुल्क का भुगतान किया जाये तो इसे समाप्त किया जा सकता है। जीआईसी ने इसके उत्तर में सुलटाने का आवेदन दायर किया। सेबी ने 12 दिसंबर के एक आदेश में कहा कि प्रस्तावित कार्रवाई को आवेदक ने सुलटा लिया है। नियामक ने कहा कि यदि मामला सुलटाने की मौजूदा प्रक्रिया में जीआईसी की प्रस्तुति को गलत पाया जाता है तो सेबी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

 

Supreet Kaur

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