SC ने आम्रपाली बिल्डर पर कसा शिकंजा, देश से बाहर जाने पर लगाया प्रतिबंध

Wednesday, Jul 18, 2018 - 06:16 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर पर शिकंजा कसते हुए, देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर से वर्ष 2008-09 से अब तक के सभी प्रोजेक्टों की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है। आम्रपाली ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने अपने अधूरे और भविष्य के प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) के जरिए सेंटर फॉर कंस्ट्रक्शन को प्रस्ताव दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि वह अपने प्रस्ताव संबंधी सभी जानकारी जुटाकर 10 दिन में ब्यौरा सौंपे। 

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत 
इससे पहले 17 मई को कोर्ट ने आम्रपाली के 42 हजार होम बायर्स को राहत देते हुए कहा था कि आम्रपाली के ठप्प पड़े 12 प्रोजेक्‍ट्स को तीन को-डेवलपर्स के माध्‍यम से पूरा किया जाए। कोर्ट ने टाइम लाइन फिक्‍स करते हुए कहा था कि कंस्‍ट्रक्‍शन का काम 6 माह में शुरू हो जाएगा, जबकि 48 माह में कंस्‍ट्रक्‍शन पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने आम्रपाली प्रमोटर्स को 250 करोड़ रुपए एक एस्‍क्रो अकाउंट में जमा कराने के निर्देश दिए थे। इस पैसे से को-डेवलपर्स को कंस्‍ट्रक्‍शन वर्क शुरू करना था।  

4 हिस्‍सों में प्रोजेक्‍ट बांटे 
कोर्ट ने प्रोजेक्‍ट्स को उनके पूरा होने की स्‍टेज के हिसाब से 4 हिस्‍सों में बांटा है। बेंच ने नोएडा की रियल एस्‍टेट कंपनी गैलेक्‍सी ग्रुप को 6 प्रोजेक्‍ट पूरा करने को कहा है। इनमें सैफियर-1, 2, लीजर पार्क, लीजर वैली, ईडेन पार्क, ग्रीन वैली और हर्टबीट सिटी शामिल हैं। इन 6 प्रोजेक्‍ट्स में 27,000 से 28,000 लोगों के घर अटके हैं। प्रिन्‍सले एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट को कनोडिया सीमेंट को दिया गया है। वहीं बाकी के 5 प्रोजेक्‍ट्स- जोडिएक, प्‍लैटिनम, टेक पार्क, गोल्‍फ होम्‍स और सेंचुरियन को IIFL-विरिडियन कंसोर्शियम को दिया गया है। 

2500 करोड़ का इन्‍वेस्‍टमेंट करेगी ग्‍लैक्‍सी 
गैलेक्‍सी डेवलपर्स ने फाइनेंशियल स्‍टैंडिंग जैसे क्रिडेंशियल और ट्रैक रिकॉर्ड्स कोर्ट को दे दिए थे। गैलेक्‍सी डेवलपर्स आम्रपाली ग्रुप के 6 अटके प्रोजेक्‍ट में अगले 4 सालों में 2500 करोड़ रुपए का इन्‍वेस्‍टमेंट करेगी। 
 

jyoti choudhary

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