FSSAI की चेतावनी! बिना लाइसस वाले रहे होटल और रेस्टोरेंट होंगे सील

Tuesday, Nov 14, 2017 - 06:22 PM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने बिना लाइसेंस लिए चल रहे होटल और रेस्टोरेंट को आज सील करने की चेतावनी देते हुए उनसे अगले तीन माह में अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने कहा कि यह नियम धार्मिक स्थानों समेत उन स्थानों पर भी लागू होगा जहां खाना मुफ्त दिया जाता है। हालांकि छोटे विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी पटरी वालों को इससे छूट दी गई है।

एफ.एस.एस.ए.आई. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि वह पहले राज्यों से इस संबंध में जागरुकता अभियान चलाने के लिए कहेंगे कि खाना बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्य जरुरत है।  उन्होंने यहां खाद्य सेवा एवं खुदरा व्यापार आयोजित एक सम्मेलन ‘फूडजानिया-2017’ में प्रश्न किया, ‘‘ मुझे कहा गया है कि हमारे 30 से 40 प्रतिशत होटल और रेस्तरांओं के पास  एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसेंस नहीं है। यदि यह देश का कानून है तो क्या यह स्थिति स्वीकार्य है?’’

अग्रवाल ने कहा कि लोगों के बीच भ्रम है कि  एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसेंस अनिवार्य है या नहीं तो वह यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सभी खाद्य कारोबारों के  एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसेंस अनिवार्य है और इसका गैर-अनुपालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘अभी भी कुछ भ्रम है। हम राज्य सरकारों से विशेष जागरुकता अभियान चलाने का आग्रह कर रहे हैं।

समयावधि पूरा होने के बाद हमारी उन्हें सलाह है कि वे देशभर में इस तरह की इकाइयों को बंद करें जो एफ.एस.एस.ए.आई. का लाइसेंस लेने में विफल रहती हैं।’’  एफ.एस.एस.ए.आई. के अनुपालन निदेशक को अगले तीन महीनों में सभी रेस्तरां और होटलों को 100 प्रतिशत लाइसेंस के दायरे में लाया जाए।
 

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