FSSAI ने गेहूं उत्पादों की लेबलिंग को लेकर बढ़ाया तीन माह का समय

Thursday, May 02, 2019 - 06:22 PM (IST)

बिजनेस डेस्क: खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई के निर्देश के अनुसार, खाद्यान्न व्यापारियों को उनके खाद्य उत्पादों के नाम का लेबल ‘आटा' और ‘मैदा' के साथ ही अग्रेंजी में भी लिखने को कहा है। इसके लिये उन्हें आटा और मैदा के साथ ही लेबल पर क्रमश: ‘व्हीट फलोर' और ‘रिफाइंड व्हीट फलोर' भी लिखने को कहा है। इसके लिये उन्हें तीन महीने का और समय दिया गया है। 

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (एफएसएसएआई) ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि उसके आदेश के अनुपालन की समयसीमा 30 अप्रैल को समाप्त हो गयी लेकिन उद्योग के अनुरोध पर समयसीमा को तीन माह बढ़ाया गया है। पहले के आदेश के अनुसार, खाद्य व्यावसायियों को उत्पाद में एकल रूप में इस्तेमाल और उपयुक्त की गई सामग्री के अनुसार ‘आटा' को ‘होल व्हीट फ्लोर' लेबल और ‘मैदा' को ‘रिफाइंड व्हीट फ्लोर' के रूप में लेबल करने के लिए कहा गया था। 

नया आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कारोबारी खाद्य उत्पादों के लेबल पर ‘मैदा' को अंग्रेजी में 'व्हीट फ्लोर' लिख रहे थे। इससे उत्पाद के घटकों की प्रकृति के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उपभोक्ताओं के साथ ही प्रवर्तन अधिकारियों को भी इसमें भ्रम पैदा हो रहा था। बहरहाल, एफएसएसएआई ने अपने ताजा आदेश में इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

नये आदेश में आटा को ‘होल व्हीट फलोर' के स्थान पर ‘व्हीट फलोर' वहीं मैदा के लिये ‘रिफाइंड व्हीट फ्लोर' का इस्तेमाल करने को कहा है। उत्पाद के लेबल पर इस बदलाव के लिये तीन माह का समय भी दिया गया है। लेबल यदि हिंदी में है तो कारोबारी ‘आटा' और ‘मैदा' नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

vasudha

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