EPF से NPS में करें फ्री ट्रांसफर, ये है तरीका

Wednesday, Mar 08, 2017 - 06:22 PM (IST)

नई दिल्लीः कर्मचारी प्रोविडेंट फंड के 8 करोड़ से ज्यादा धारक अब अपनी रिटायरमेंट सेविंग को नैशनल पेमेंट सिस्टम (एन.पी.एस.) में ट्रांसफर कर सकता है। एन.पी.एस. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएपआरडीए) के अंतर्गत आता है। यह फैसला वित्त मंत्री अरुण जेतली के लगातार 2 साल बजट में किए गए वादे के बाद लिया गया है। जेतली ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों को ई.पी.एफ. से एन.पी.एस. में ट्रांसफर करने के विकल्प के साथ यह भी तय करने को मिलेगा कि वह ई.पी.एफ. में अपना अंश योगदान बंद कर सके।

मौजूदा नियम के मुताबिक कर्मचारियों की 24 फीसदी सैलरी को रिटायरमेंट सेविंग स्कीम ई.पी.एफ. में जमा कर दिया जाता है।

पीएफआरडीए ने कहा है कि पीएफ खाते से एनपीएस में कोष के स्थानांतरण पर कर नहीं लगेगा। नियामक ने कहा, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि खाते से एन.पी.एस. में कोष का स्थानांतरण चालू साल की कोई आय नहीं है और इस पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा इस स्थानांतरण को चालू साल के लिए कर्मचारी-नियोक्ता के योगदान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और इस पर कर मुक्तता का दावा नहीं किया जा सकता।

पी.एफ. से एन.पी.एस. में ट्रांसफर के लिए जरूरी
1. एन.पी.एस. में रिटायरमेंट सेविंग ट्रांसफर करने के लिए मेंबर के नाम एस.पी.एस. टियर1 अकाऊंट होना जरूरी है। यह अकाऊंट वह कंपनी खोल सकती है जो एन.पी.एस. को लागू कर चुकी है अथवा कोई व्यक्ति एन.पी.एस. ट्रस्ट वैबसाइट पर जाकर आनलाइन अकाऊंट खोल सकता है।

2. इस अकाऊंट को खोलने का फायदा यह होगा कि इसमें ट्रांसफर की गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस खाते में ट्रांसफर की गई रकम को चालू वर्ष की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा लिहाजा यह इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी।

3. कोई भी ई.पी.एफ. खाताधारक, दोनों सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में, अपने संबंधित पीएफ ऑफिस से संपर्क कर अपनी ई.पी.एफ. सेविंग को एन.पी.एस. खाते में ट्रांसफर करा सकता है।

4. फंड ट्रांसफर से यह सुविधा मिलेगी कि जहां ई.पी.एफ. में जमा पर इस साल 8.65 फीसद ब्याज मिलने की संभावना है वहीं एन.पी.एस. में खाताधारक को कई फंड में अच्छे ब्याज पर निवेश करने का मौका मिलेगा।

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