आज से बदल रहीं हैं ये चार चीजें, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर

Saturday, Sep 01, 2018 - 10:31 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः 1 सितंबर से आपके जीवन पर असर डालने वाली कई चीजें बदलने जा रही हैं। अब ट्रेन में IRCTC की तरफ से ई- टिकट पर दी जाने वाली मुफ्त ट्रेवल इंश्योरेंस की सुविधा को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियम भी बदल गए हैं। 1 सितंबर से आयकर विभाग के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े नए प्रावधान भी लागू होंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी एक बेहतरीन नई सेवा शुरू करने जा रहा है। जानिए और क्या होंगे बड़े बदलाव....



​रेल यात्रा में मुफ्त इंश्योरेंस नहीं
रेल टिकट के साथ मिलने वाला 10 लाख रुपए तक का इन्‍श्‍योरेंस अब रेल यात्रियों को फ्री में नहीं मिलेगा। रेलवे 1 सितंबर से यह सुविधा बंद करने जा रहा है। बता दें कि अभी तक टिकट के साथ यह सुविधा अपने आप मिलती थी, भले ही यात्री ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस का ऑप्‍शन चुने या नहीं। नई व्‍यवस्‍था के तहत IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते समय यात्रियों को 2 विकल्‍प मिलेंगे। इसमें ऑप्‍ट इन (ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस लेना है) और ऑप्‍ट आउट (ट्रैवल इन्‍श्‍योरेंस नहीं लेना है) विकल्‍प मौजूद होगा। रेलवे के इस फैसले के बाद सफर करने वाले यात्री की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह इंश्योरेंस कराना चाहता है या नहीं।



इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
डाक विभाग के पूर्ण स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। यह बैंक कई मायनों में आम बैंकों से अलग होगा। यह देश का पहला ऐसा बड़ा बैंक होगा, जो लोगों घर पर बैंकिंग की सर्विस मुहैया कराएगा। डाक विभाग के देश भर में फैले अपने डाक सेवकों और पोस्टमैन के जरिए यह सर्विस मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि बैंक जहां सेविंग अकाउंट पर  4 फीसदी के आसपास ब्याज देते हैं, वहीं  डाक विभाग का पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट पर 5.5  फीसदी ब्याज देगा।



कार और बाइक खरीदनी होगी महंगी
अगर आप 1 सितंबर से कार और बाइक खरीदने जाएंगे तो आपको इनकी कीमत ज्यादा चुकानी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद IRDAI ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नए नियम जारी किए हैं। इसमें बाइक के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कार के लिए 3 साल का इंश्योरेंस किया जाएगा। पहले ये 1 साल का ही होता है। इस कारण अब आपको 2 साल के थर्ड पार्टी के बीमा का प्रीमियम अब गाड़ी खरीदते समय देना होगा।



ITR पर चुकानी होगी पेनल्टी
अगर आप 1 सितंबर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अब पेनल्टी चुकानी होगी। 5 लाख से कम आय वालों के लिए 1 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए से ऊपर आय वाले अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करेंगे तो उन्हें 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। 1 जनवरी 2019 से रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी।

Supreet Kaur

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