फोरम ने स्किन क्लीनिक को दिया 1.30 लाख देने का आदेश
Sunday, Sep 30, 2018 - 11:11 AM (IST)
मुंबईः उपभोक्ता फोरम ने एक स्किन क्लीनिक को फेशियल ट्रीटमैंट करवाने के बाद सूजन व रैशेज आने के कारण एक 28 वर्षीय लॉ स्टूडैंट को 1.30 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
क्या है मामला
मैरीन ड्राइव निवासी एक लड़की ने बताया कि उसने काया क्लीनिक का काला गोडा में स्थित आऊटलैट पर 58,245 रुपए का 14 सीटिंग का ‘पेनलैस हेयर रिमूवल’ पैकेज लिया। ट्रीटमैंट दौरान उसके चेहरे पर ज्यादा हीट देने के कारण सूजन व रैशेज आ गए। उसने इसकी शिकायत भी की मगर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद उसने डाक्टर से इसका इलाज करवाया। शिकायतकरर्ता ने बताया कि उसने दूसरा सैशन बांद्रा व तीसरा काला गोडा में पूरा किया था क्योंकि काया के अनुसार उसकी किसी भी शाखा में आप सीटिंग ले सकते हैं। क्लीनिक संचालक का इस संबंधी कहना था कि यह लेजर टैक्नोलॉजी हर तरह की इंडियन स्किन के लिए यू.एस.-एफ.डी.ए. के लिए अप्रूव्ड है मगर इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
फोरम ने इस संबंधी अपना फैसला सुनाते हुए काया कम्पनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को ट्रीटमैंट की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित, 50,000 रुपए मानसिक परेशानी व 20,000 रुपए वाद व्यय के रूप में यानी कि 1.30 लाख रुपए अदा करे।